संविधान सभा: जहां रचा गया भारत का भविष्य

भारतीय संविधान सभा: कैबिनेट मिशन की संततियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी  में किया गया । (कैबिनेट मिशन के सदस्य  सर  stephared crips Loard pethik  लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे।)

नोट: भारत की संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924  ईस्वी में प्रस्तुत की।

  • संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई है जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों की प्रतिनिधि, 4 चीफ comissner क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे।
  • मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ । कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रान्तों की विधानसभाऔ द्वारा चुना गया । इसमे कॉंग्रेस को 208 मुस्लिम लीग को 73 जगह एवं 15 अन्य दालों  के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए।
  • 9 दिसम्बर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक न्यू दिल्ली  स्थित koshil chamber के पुस्तकालय भवन में हुए। सभा के सबसे बुजुर्ग  सदस्य Dr. सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया । मुस्लिम लीग ने इस बैठक  का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा  की मांग आरंभ कर दी।
  • नोट: हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी, जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे।भारतीय संविधान सभा
  • प्रांतों या देसी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था । साधारणत: 10 लाख की आबादी पर एक जगह का आवंटन किया गया था ।
  • प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः तीन सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था ,ये समुदाय थे- मुस्लिम, सिख एवं साधारण।
  • संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अघ्यक्ष
  1. संचालन समिति- Dr.राजेंद्र प्रसाद
  2. संघीय संविधान समिति- पंडित जवाहरलाल नेहरू
  3. प्रांतीय संविधान समिति- सरदार Ballavbhai पटेल
  4. प्रारूप समिति- Dr.भीमराव अम्बेडकर
  5. संघ शक्ति समिति- पंडित जवाहरलाल नेहरू
  6. मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति- सरदार Ballavbhai  bhai पटेल
  7. राष्ट्र झंडा संबंधी तदर्थ समिति- Dr. राजेंद्र प्रसाद
  8. प्रक्रिया नियम समिति- Dr। राजेंद्र प्रसाद।