
वित्त आयोग: संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है । वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है । वित्तीय आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं ।
भारतीय संविधान को अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवातt है । राज्य वित्त आयेगा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(झ) के द्वारा किया जाता है ।

वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चत कर्ता है ।
वित्त आयोग के प्रमुख कार्य
1.वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्यों के बीच करो की सुध आगामी का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगामी का आबंटन किया जाता है ।
2.वित्त आयोग भारत की संचित निधि मे से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे मे बताता है ।
3.राज्य, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है ।
4.राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित मे निर्दिष्ट कोई अन्य विषय दिए जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है।
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