अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की एक कल्याणकारी योजनाओं में से एक है।इसे झारखंड के गरीब, बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवार को 3 कमरे का पक्का मकान देने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। इस अबुआ आवास योजना  के ताहत लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए ₹ 2,00,000  कि  आर्थिक सहायता राशि  पांच किस्तों में दी जाती है।

अबुआ आवास योजना अबुआ आवास योजना  की मुख्य विशेषताएं और लाभ

आर्थिक सहायता राशि: अबुआ आवास योजना के ताहत पक्का मकान बनाने के लिए लाभार्थियों को ₹ 2,00,000 आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।

मनरेगा मजदूरी: अबुआ आवास योजना  निर्माण के दौरान मनरेगा के ताहत मजदूर को 95 दिनों की अतिरिक्त मजदूरी मिलती है।

घर का आकार : अबुआ आवास योजना से पक्का मकान 31 वर्ग मीटर में बनता है जिसमें 3 कमरे और एक रसोई घर होता है।

सरकार का लक्ष्य: तीन चरणों में 8,00,000 योग्य परिवारों को अबुआ आवास योजना  के ताहत पक्का मकान देने का लक्ष्य है।

अबुआ आवास योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है

  1. आवेदक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. परिवार बेघर हो या कच्चे/ क्षतिग्रस्त मकान में रहता हो।
  3. परिवार को पहले से प्रधानमंत्री आवास (PMAY) या अन्य केंद्रीय या राज्य आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो।

अबुआ आवास योजना झारखंड, आवेदन और सूची देखने की परिक्रिया

अबुआ आवास योजना के लिए कोई अलग से सामान्य ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। इसका चयन मुख्य रूप से ग्राम सभा और सरकार द्वारा किये जाने वाले सर्वे के आधार पर होता है।

अबुआ आवास योजना देखने के लिए अबुआ आवास योजना पोर्टल पर जाकर Awass report विकल्प से अपने जिले, प्रखंड और पंचायतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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